Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से इस मामले में मांगा जवाब
Ananya soch: Rajasthan High Court
अनन्य सोच। Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में लंबे समय से कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमित नहीं करने पर जवाब मांगा है. Court ने इस विभाग में लंबे समय से प्लेसमेंट एजेन्सी के जरिए कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमित नहीं करने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव, स्वास्थ्य निदेशक, वित्त सचिव और सीकर सहित दो जिलों के सीएमएचओ को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि यदि ये संविदाकर्मी संतुष्टिजनक तरीके से काम कर रहे हैं तो उसे सेवा से नहीं हटाया जाए. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह अंतरिम आदेश भजन लाल व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.