Gadh Ganesh Mandir: गढ गणेश मंदिर पर बनाए जा रहे रोप-वे पर यथा स्थिति के आदेश

Ananya soch: Gadh Ganesh Mandir

अनन्य सोच। Gadh Ganesh Mandir: राजस्थान हाईकोर्ट ने गढ गणेश मंदिर पर बनाए जा रहे रोप-वे पर यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने मामले में जयपुर कलेक्टर, गढ गणेश मंदिर ट्रस्ट और रोप वे बना रही कंपनी मैसर्स शिवम प्राइम इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने यह आदेश दामोदर रोपवे एंड इंफ्रा लि. की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. 

याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता संजय झंवर ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने गढ गणेश मंदिर ट्रस्ट को मंदिर के पास रोप-वे निर्माण की अनुमति दी थी. वहीं मंदिर ट्रस्ट ने इसका स्वयं निर्माण ना कर इसका काम मैसर्स शिवम प्राइम इन्फ्रा को सौंप दिया. जबकि इस कंपनी ने रोप-वे निर्माण के लिए कभी आवेदन ही नहीं किया था. याचिका में बताया गया कि उसने पुष्कर और उदयपुर सहित देश में करीब डेढ दर्जन जगहों पर रोप-वे का निर्माण किया है. पूर्व में याचिकाकर्ता ने कलेक्टर के समक्ष यह रोप-वे बनाने के लिए आवेदन किया था. कलेक्टर ने उसके अनुभव को दरकिनार कर कलक्टर ने मंदिर ट्रस्ट को इसका निर्माण करने को कहा था, लेकिन ट्रस्ट ने इसका काम दूसरी कंपनी को दे दिया। याचिका में यह भी कहा गया कि पूर्व में अदालत के आदेश पर याचिकाकर्ता ने कलेक्टर को इस संबंध में अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थी, लेकिन कलेक्टर ने आपत्तियों पर ध्यान नहीं दिया. ऐसे में मंदिर के पास हो रहे रोप-वे निर्माण पर रोक लगाई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए रोप-वे निर्माण पर यथास्थिति के आदेश दिए हैं.