पीएम मोदी पर जातिगत टिप्पणी मामला: राहुल गांधी के खिलाफ दायर रिवीजन याचिका खारिज
Ananya soch: RahulGandhiCase
अनन्य सोच। PMModiComment: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर (CasteCommentControversy) कथित जातिगत टिप्पणी से जुड़े मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को (JaipurCourtNews) राजस्थान की अदालत से राहत नहीं मिली है. अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-4, महानगर द्वितीय ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर रिवीजन याचिका को खारिज करते हुए निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा है. यह आदेश अधिवक्ता विजय कलंदर की ओर से दायर रिवीजन याचिका पर सुनाया गया.
पीठासीन अधिकारी नीलम करवा ने अपने आदेश में कहा कि परिवादी के बयानों और रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि रिवीजन स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है. अदालत ने माना कि निचली अदालत का आदेश विधिसम्मत है और उसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है.
रिवीजन याचिका में तर्क दिया गया था कि निचली अदालत ने परिवाद के वास्तविक तथ्यों पर समुचित विचार किए बिना आदेश पारित किया है. याचिका में यह भी कहा गया कि राहुल गांधी एक जिम्मेदार नागरिक और वर्तमान में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, इसके बावजूद उन्होंने अलग-अलग मंचों से जाति को लेकर बयान देकर समाज में भ्रम और वैमनस्य फैलाने का प्रयास किया है, जो देश की एकता और अखंडता के लिए घातक है.
(PoliticalNewsIndia) मामले के अनुसार परिवादी ने निचली अदालत में दायर परिवाद में आरोप लगाया था कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की. परिवादी का कहना था कि यह बयान न केवल अशांति फैलाने वाला है, बल्कि इससे उसकी धार्मिक भावनाएं भी आहत हुई हैं, इसलिए मामले में कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए.