District Consumer Commission: जिला उपभोक्ता आयोग ने इंश्योरेंस कंपनी को माना सेवा दोष

अनन्य सोच। District Consumer Commission: जिला उपभोक्ता आयोग, (District Consumer Commission) जयपुर द्वितीय ने बीमा अवधि के दौरान हुई कार चोरी होने के बावजूद वाहन मालिक को बीमा क्लेम नहीं देने को इंश्योरेंस कंपनी का सेवा दोष माना है. आयोग ने इस मामले में इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिए कि वह परिवादी को वाहन की क्लेम राशि 4.90 लाख रुपए परिवाद दायर करने की तारीख से 9 परसेंट ब्याज सहित अदा करे. शारीरिक व मानसिक परेशानी के लिए बीमा कंपनी को जिम्मेदार ठहराते हुए आयोग ने कहा है कि वह परिवादी को साठ हजार रुपए हर्जाने के तौर पर अलग से अदा करे. आयोग ने यह आदेश हनुमान सहाय शर्मा के परिवाद पर दिए.