अब 15 साल पुराने कमर्शियल डीजल वाहन नहीं चलेंगे

एनजीटी का निर्देश-कोटा, उदयपुर, जोधपुर और जयपुर में भी होगी कार्रवाई

अब 15 साल पुराने कमर्शियल डीजल वाहन नहीं चलेंगे

ऋषिराज जोशी

अनन्य सोच, जयपुर। अब एनसीआर क्षेत्र की सड़कों पर 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन नहीं चल सकेंगे। नॉन अटेन्मेंट सिटी (जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और कोटा) में भी एनजीटी ने 15 साल पुराने कमर्शियल डीजल के वाहनों के संचालन पर रोक लगाई गई, लेकिन यदि वाहन चलते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। राजस्थान में 15 साल पुराने कमर्शियल डीजल के एक लाख 02 हजार 589 वाहन है। एनसीआर क्षेत्र (दिल्ली, भरतपुर और अलवर) में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन के संचालन पर पूर्णतया रोक है।

-एनजीटी ने यहां लगाई रोक
एनजीटी ने कोटा, उदयपुर, जोधपुर और जयपुर में 15 साल पुराने कमर्शियल डीजल वाहनों पर रोक लगाई है। यहां यह वाहन संचालित होते हैं तो वाहन जब्ती के साथ मोटर व्हीकल एक्ट का जुर्माना और पांच हजार रुपए प्रोटेक्शन चार्ज देना होगा।

स्क्रैप में मिलेगी छूट-
15 साल पुराने डीजल वाहन को स्क्रैप सेंटर में दिया जाता है तो वाहन मालिक को नया वाहन खरीदने पर ( प्राइवेट पर 25 प्रतिशत और कमर्शियल पर 15 प्रतिशत) टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट मिलेगी। वहीं वाहन निर्माता कंपनियों की ओर से भी छूट देने की योजना बनाई जा रही है, यह फिलहाल लागू नहीं हुई है। अभी एक कंपनी ने ही स्क्रैप सेंटर संचालित करने का आवेदन किया है।

 -एनसीआर में जुर्माना भी, जब्ती भी
यदि ये वाहन एनसीआर की सड़कों पर चलते हैं तो वाहन जब्ती के साथ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना और पांच हजार रुपए प्रोटेक्शन चार्ज देना होगा।

इनका कहना है...
एनजीटी के आदेश की पालना कराई जा रही है। वहीं एनसीआर क्षेत्र (अलवर-भरतपुर) में भी ऐसे वाहनों पर कार्रवाई की जाती है।

- केएल स्वामी, परिवहन आयुक्त