दहेज हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास

अनन्य सोच। महिला उत्पीडन एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत महानगर प्रथम ने पत्नी की दहेज हत्या करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त की मां को दहेज प्रताडना का दोषी मानते हुए तीन साल की सजा दी है. वहीं अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने अपने पत्नी को दहेज के लिए प्रताडित किया और रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी. शादीशुदा महिलाओं के साथ ऐसे अत्याचार की घटनाएं लगातार बढती जा रही हैं. जिससे पति-पत्नी के रिश्तें के प्रति महिलाओं को अविश्वास की भावना पैदा हो रही हैं. ऐसी आपराधिक मानसिकता वाले अभियुक्तों पर अंकुश लगाना जरूरी है और ऐसे में उनके प्रति नरमी नहीं बरती जा सकती.