Property Registry Charges: राजस्थान में संपत्ति रजिस्ट्री महंगी: 10 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी पर सरचार्ज 13%, मध्यम वर्ग पर बढ़ेगा बोझ
Ananya soch: Stamp Duty Rajasthan
अनन्य सोच। Property Registry Charges: राजस्थान में घर, फ्लैट और प्लॉट खरीदना अब महंगा होने जा रहा है. Rajasthan Stamp Act 1999 में संशोधन के बाद 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियों पर स्टांप ड्यूटी का सरचार्ज 10% से बढ़ाकर 13% कर दिया गया है. इस बदलाव से रजिस्ट्री के समय खरीदारों को पहले की तुलना में अधिक राशि चुकानी होगी. प्रदेश में वर्तमान में पुरुषों पर औसतन 8.8% और महिलाओं पर 7.5% स्टांप ड्यूटी लागू है. अब स्टांप ड्यूटी राशि पर 3% अतिरिक्त सरचार्ज जुड़ने से कुल खर्च बढ़ जाएगा. (Home Loan Buyers) उदाहरण के तौर पर, 50 लाख रुपये की संपत्ति पर जहां पहले लगभग 3.82 लाख रुपये स्टांप शुल्क देना पड़ता था, वहीं अब यह बढ़कर करीब 4.49 लाख रुपये हो जाएगा. यानी एक ही रजिस्ट्री पर लगभग 67 हजार रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा.
50 लाख की संपत्ति पर खर्च का अंतर
संपत्ति मूल्य : ₹50,00,000
पहले कुल स्टांप शुल्क : ₹3,82,000 (लगभग)
अब कुल स्टांप शुल्क : ₹4,49,000 (लगभग)
अंतर : ₹67,000 अधिक
(Real Estate Update) विशेषज्ञों का मानना है कि सरचार्ज में 3% वृद्धि से मध्यम वर्गीय परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ेगा. खासतौर पर वे लोग जो होम लोन लेकर संपत्ति खरीदते हैं, उन्हें डाउन पेमेंट के साथ बढ़ा हुआ स्टांप शुल्क भी अलग से जुटाना होगा. रियल एस्टेट बाजार में इस निर्णय का सीधा असर खरीदारी की गति पर पड़ सकता है. सरकार का तर्क है कि संशोधन से राजस्व में वृद्धि होगी, जबकि उपभोक्ता संगठनों का कहना है कि इससे आवासीय संपत्ति खरीदना आम लोगों के लिए और चुनौतीपूर्ण हो जाएगा.