अब मेडिकल स्टोर पर भी होगी CCTV की पैनी नजर, बिना पर्ची दवा बेचना बनेगा मुश्किल

Sep 17, 2026 - 16:08
Sep 17, 2026 - 16:10
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अब मेडिकल स्टोर पर भी होगी CCTV की पैनी नजर, बिना पर्ची दवा बेचना बनेगा मुश्किल

अनन्य सोच । नशीली और संवेदनशील दवाओं की गैरकानूनी बिक्री पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब मेडिकल स्टोरों पर CCTV Surveillance अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा गया है।

किन दवाओं पर कसेगी सरकार की नकेल

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने Schedule H, H1 और X श्रेणी की दवाओं पर Regulatory Monitoring को और मजबूत बनाने के लिए Drugs Rules, 1945 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव 8 सितंबर 2026 को जारी एक Draft Gazette Notification के जरिए सामने आया है। इसका मकसद इन संवेदनशील दवाओं तक हो रही अनधिकृत पहुंच और उनकी अवैध बिक्री पर रोक लगाना है।

मेडिकल स्टोरों पर अब लगेगी CCTV की आंख

प्रस्तावित संशोधन में सबसे अहम बात यह है कि मेडिकल स्टोरों पर CCTV Camera लगाना अब अनिवार्य किया जा सकता है। सरकार का मानना है कि इस Additional Safety Measure से दवा दुकानों पर होने वाली गतिविधियों की सीधी मॉनिटरिंग संभव होगी, जिससे बिना डॉक्टर की पर्ची के संवेदनशील दवाएं बेचने की प्रवृत्ति पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकेगी।

एक्सपर्ट कमेटियों की मंजूरी के बाद बढ़ा प्रस्ताव

यह प्रस्ताव सीधे लागू नहीं किया जा रहा, बल्कि इससे पहले इसे Drugs Consultative Committee (DCC) के सामने विचार-विमर्श के लिए रखा गया था। इसके बाद इसे Drugs Technical Advisory Board (DTAB) के सदस्यों के बीच भी भेजा गया, जहां गहन चर्चा के बाद बोर्ड ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देने की सिफारिश कर दी। यानी यह फैसला एक्सपर्ट्स की राय और लंबी प्रक्रिया के बाद ही आगे बढ़ाया गया है।

लागू होने के बाद क्या-क्या बदल जाएगा

अगर यह संशोधन लागू हो जाता है, तो Schedule H, H1 और X दवाओं की बिक्री और वितरण पर निगरानी पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो जाएगी। इससे न सिर्फ दवा सप्लाई चेन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी, बल्कि आम जनता की सेहत को भी बेहतर सुरक्षा मिल सकेगी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम दवाओं के दुरुपयोग को रोकने में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है।