New Sanganer Road to Vandemataram Circle: न्यू सांगानेर रोड से वंदेमातरम सर्किल तक रोड 100 फीट चौडी करने पर रोक
विधि डेस्क।
Ananya soch: New Sanganer Road to Vandemataram Circle
अनन्य सोच। New Sanganer Road to Vandemataram Circle: राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ (Division Bench of Rajasthan High Court) ने न्यू सांगानेर रोड स्थित निजी स्कूल से वंदेमातरम सर्किल तक जाने वाली रोड को सौ फीट चौडी करने के गत 16 नवंबर के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार, जेडीए व याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किए हैं. अदालत ने इन्हें शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि उन्होंने इस मामले में लंबित चल रही याचिका और उसमें हुए अंतरिम आदेशों की जानकारी खंडपीठ को क्यों नहीं दी. सीजे एमएम श्रीवास्तव शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश श्री राम नगर विकास सेवा समिति की review petition पर सुनवाई करते हुए दिए.
मामले से जुडी अधिवक्ता पल्लवी मेहता ने बताया कि इस मामले में दायर PIL में खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान यह जानकारी नहीं दी गई थी कि मामले में एकलपीठ के समक्ष भी याचिकाएं लंबित हैं और उनमें अंतरिम आदेश हो रखे हैं. ऐसे में review petition दायर कर अदालत से पूर्व आदेश को वापस लेने या संशोधित किए जाने का आग्रह किया था। जिस पर अदालत ने तत्काल प्रभाव से अपने पूर्व आदेश पर रोक लगा दी है. दरअसल खंडपीठ ने 16 नवंबर 2023 को न्यू सांगानेर रोड से वंदेमातरम सर्किल तक जाने वाली रोड पर जेडीए को छह महीने में अतिक्रमण हटाकर सौ फीट चौडी रोड का निर्माण करने का निर्देश दिया था. वहीं अदालत ने कहा था कि रोड की सीमा में आ रहे जो लोग अतिक्रमी नहीं है, उनका पुनर्वास किया जाए.