Nurse Grade II Recruitment 2013: कोर्ट ने नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती-2013 में नियुक्ति से जुडे मामले में इस राज्य की सरकार पर 25 हजार रुपए का लगाया हर्जाना... पूरी न्यूज़ के लिए क्लिक करे लिंक पर

Nurse Grade II Recruitment 2013:  कोर्ट ने नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती-2013 में नियुक्ति से जुडे मामले में इस राज्य की सरकार पर 25 हजार रुपए का लगाया हर्जाना... पूरी न्यूज़ के लिए क्लिक करे लिंक पर

Ananya soch: Nurse Grade II Recruitment 2013

अनन्य सोच। Nurse Grade II Recruitment 2013: राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती-2013 में नियुक्ति से जुडे मामले में राज्य सरकार पर 25 हजार रुपए का हर्जाना लगाते हुए एक माह में दस्तावेज सत्यापन के बाद याचिकाकर्ता को समस्त परिलाभों के साथ नियुक्ति देने को कहा है. जस्टिस गणेश राम मीणा ने यह आदेश अल्ताफ की याचिका पर दिए. अदालत ने कहा कि पहले और दूसरे संशोधित परिणाम में याचिकाकर्ता का चयन नहीं हुआ. ऐसे में एक बेरोजगार व्यक्ति से यह आशा नहीं रखी जा सकती कि वह इसके बाद भी एजेंसी की वेबसाइट देखता रहे. सरकारी वकील का यह कहना कि अभ्यर्थी को नियमित वेबसाइट देखनी चाहिए थी, ऐसा कहना उचित नहीं है और यह बेरोजगार व्यक्ति के गाल पर तमाचा मारने जैसा है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि चयनित अभ्यर्थी को अगले चरण की सूचना देना भर्ती एजेंसी का काम है. अदालत ने भर्ती एजेंसी को सुझाव दिया है कि भर्ती के विभिन्न चरणों के बीच उचित समय दिया जाना चाहिए. कई बार देखा गया है कि ग्रामीण इलाकों के अभ्यर्थी तकनीकी कारणों के कारण संबंधित वेबसाइट नहीं देख पाते. याचिकाकर्ता के मामले में भी तीन बार संशोधित परिणाम जारी किया गया और अगले ही दिन सफल अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुला लिया गया. राजस्थान जैसे बड़े भूभाग वाले प्रदेश में सफल अभ्यर्थियों को सुदूर इलाके कुछ घंटों में राजधानी में उपस्थित होने की कहना असंवैधानिक है. भर्ती में सफल याचिकाकर्ता को यह कहकर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता कि वह दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं हुआ, जबकि उसे सही ढंग से चयन की जानकारी तक नहीं दी गई थी. अदालत ने कहा कि यह एक अभ्यर्थी से अपेक्षा नहीं रखी जा सकती कि वह इस आशा के साथ लगातार विभाग की वेबसाइट देखें कि विभाग एक बार फिर संशोधित परिणाम जारी करेगा.