Panchayat Election 2026: जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य के Nomination के लिए सिर्फ दो दिन शेष, 13 अक्टूबर अंतिम तिथि
जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य पदों के नामांकन 12 व 13 अक्टूबर को सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक होंगे। जानें पात्रता, जमानत राशि, खर्च सीमा और चुनाव कार्यक्रम।
अनन्य सोच । पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव में जिला परिषद सदस्य और प्रथम चरण के पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर है। अभ्यर्थी 12 और 13 अक्टूबर को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक ही नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की संवीक्षा (Scrutiny) 14 अक्टूबर को पूर्वाह्न 11 बजे से होगी। नाम वापसी 15 अक्टूबर को अपराह्न 3 बजे तक स्वयं उपस्थित होकर की जा सकेगी। मतदान 22 अक्टूबर 2026 को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा, जबकि मतगणना 20 नवंबर 2026 को जिला मुख्यालय पर होगी।
Eligibility: जरूरी पात्रताएं
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संदेश नायक के अनुसार अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है। जिला परिषद सदस्य पद के लिए नाम संबंधित जिला परिषद की Voter List में और पंचायत समिति सदस्य पद के लिए संबंधित पंचायत समिति की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता और संतान संबंधी कोई बाध्यता नहीं है। अभ्यर्थी के घर में तीन दीवारों, छत और दरवाजे सहित कार्यशील स्वच्छ शौचालय होना जरूरी है, जिसका घोषणा-पत्र देना होगा।
Documents और Nomination Form की शर्तें
अभ्यर्थी को 50 रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी या मजिस्ट्रेट से सत्यापित शपथ-पत्र देना होगा, जिसमें आपराधिक रिकॉर्ड और चल-अचल संपत्ति का ब्योरा हो। नामांकन पत्र निर्धारित प्रपत्र में पूरा भरना होगा। कोई कॉलम खाली न छोड़ें और लागू न होने वाले कॉलम में 'लागू नहीं' या 'शून्य' लिखें। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल के अभ्यर्थी के लिए एक तथा निर्दलीय के लिए पांच प्रस्तावक जरूरी हैं, जो संबंधित क्षेत्र के वैध मतदाता हों। आरक्षित सीट पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र लगाना होगा।
Security Deposit, वाहन और Expense Limit
सामान्य वर्ग के लिए जमानत राशि 500 रुपये है, जबकि SC, ST, OBC और महिला अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये। नामांकन के दौरान जिला परिषद सदस्य उम्मीदवार अधिकतम 3 वाहन और पंचायत समिति सदस्य अधिकतम 1 वाहन उपयोग कर सकेगा। चुनाव खर्च की सीमा जिला परिषद सदस्य के लिए 3 लाख रुपये और पंचायत समिति सदस्य के लिए 1.5 लाख रुपये तय है। अधिकारियों ने सलाह दी है कि प्रस्तावकों के वार्ड नंबर और मतदाता सूची क्रमांक सही मिलाएं, ताकि संवीक्षा में नामांकन अमान्य न हो।