दीपावली पर NCR में सिर्फ Green Crackers की छूट: 7-8 नवंबर को दो समय-सीमाओं में ही चला सकेंगे, Rajasthan सरकार के सख्त निर्देश

Rajasthan सरकार ने NCR के 6 जिलों में दीपावली पर सिर्फ CSIR-NEERI प्रमाणित Green Crackers की अनुमति दी है। 7-8 नवंबर को तय समय में ही छूट, QR Code अनिवार्य और Online Sale बैन।

Nov 3, 2026 - 23:29
Nov 3, 2026 - 23:31
 0
दीपावली पर NCR में सिर्फ Green Crackers की छूट: 7-8 नवंबर को दो समय-सीमाओं में ही चला सकेंगे, Rajasthan सरकार के सख्त निर्देश

अनन्य सोच । दीपावली पर Air Pollution की रोकथाम और आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने NCR में शामिल राजस्थान के जिलों के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। ये निर्देश अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, खैरथल-तिजारा और कोटपूतली-बहरोड़ में लागू होंगे।

सिर्फ CSIR-NEERI प्रमाणित Green Crackers को अनुमति

शासन सचिव शैलजा देवल के अनुसार NCR क्षेत्र में केवल CSIR-NEERI प्रमाणित Green Crackers ही चलाए जा सकेंगे। अन्य सभी पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बेरियम युक्त पटाखों और लड़ियों व मालाओं के निर्माण एवं बिक्री पर भी रोक है।

आमजन 7 और 8 नवंबर 2026 को सुबह 6 से 7 बजे तथा रात 8 से 10 बजे तक ही Green Crackers चला सकेंगे। पूर्व में लगा पूर्ण प्रतिबंध 6 नवंबर तक प्रभावी रहेगा और 9 नवंबर से पटाखों पर Complete Ban फिर लागू हो जाएगा।

Silence Zone में 300 मीटर तक प्रतिबंध

अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केंद्र, वृद्धाश्रम और शैक्षणिक संस्थान Silence Zone घोषित किए गए हैं। इनके 300 मीटर के दायरे में पटाखे चलाने की अनुमति नहीं होगी।

QR Code अनिवार्य, Online Sale बैन

सिर्फ उन्हीं Green Crackers की बिक्री होगी, जिनकी पैकेजिंग पर उत्पाद-विशिष्ट QR Code अंकित हो। इसमें निर्माता, NEERI Certification, PESO और जिला मजिस्ट्रेट के लाइसेंस की जानकारी दिखनी चाहिए। QR Code से छेड़छाड़ गंभीर उल्लंघन मानी जाएगी। बिक्री केवल अधिकृत दुकानों पर होगी और Online Platform पर बिक्री प्रतिबंधित है।

अवैध पटाखों पर Strict Action

जिला कलक्टर और पुलिस अधीक्षक को अवैध निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री रोकने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली-NCR में आने वाले वाहनों की जांच होगी और विशेष गश्ती दल बिक्री स्थलों का नियमित निरीक्षण करेंगे। उल्लंघन पर Supreme Court के आदेशों और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत कार्रवाई होगी।

Air Quality की Daily Monitoring

CPCB, RSPCB और संबंधित जिला कार्यालय दीपावली के दौरान व बाद में Air Quality की नियमित निगरानी कर दैनिक रिपोर्ट तैयार करेंगे। इससे प्रदूषण स्तर में बदलाव का आकलन कर जरूरी कदम उठाए जा सकेंगे।

सरकार का उद्देश्य दीपावली को Eco-friendly बनाना और जनस्वास्थ्य की रक्षा करना है।