राजस्थान अपडेट: चुनाव में देरी, भर्ती परीक्षा यथावत, घोटाले में कार्रवाई और बम धमकी—एक दिन में कई बड़े घटनाक्रम

प्रशासनिक, न्यायिक और सुरक्षा मामलों में हलचल तेज

राजस्थान अपडेट: चुनाव में देरी, भर्ती परीक्षा यथावत, घोटाले में कार्रवाई और बम धमकी—एक दिन में कई बड़े घटनाक्रम

अनन्य सोच। राजस्थान में आज कई अहम घटनाक्रम सामने आए, जिनमें पंचायत चुनाव में देरी, भर्ती परीक्षा को लेकर फैसला, बड़े घोटाले में कार्रवाई और अदालतों को बम धमकी जैसी खबरें शामिल हैं।

ओबीसी आरक्षण तय नहीं, इसलिए पंचायत-निकाय चुनाव में देरी

राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश कर पंचायत और निकाय चुनाव की तिथि आगे बढ़ाने की मांग की है। सरकार का कहना है कि अभी तक ओबीसी आरक्षण तय नहीं हो पाया है, जबकि संविधान के तहत आरक्षण सुनिश्चित करना जरूरी है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट 30 सितंबर तक आने की संभावना है, जिसके बाद ही चुनाव प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।

इसके अलावा, चुनाव कराने के लिए करीब 3.75 लाख कर्मचारियों की जरूरत होगी, जिनमें अधिकांश शिक्षक हैं। अप्रैल से शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है, वहीं मई-जून में भीषण गर्मी और जुलाई-सितंबर में मानसून व कृषि कार्य के चलते चुनाव कराना व्यावहारिक नहीं माना जा रहा है।

वेटनरी ऑफिसर भर्ती परीक्षा टालने से हाईकोर्ट का इनकार

राजस्थान हाईकोर्ट ने 19 अप्रैल को होने वाली वेटनरी ऑफिसर-2025 परीक्षा को स्थगित करने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उनकी इंटर्नशिप पूरी नहीं हुई है, लेकिन अदालत ने माना कि परीक्षा की पूरी तैयारी हो चुकी है और प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं, इसलिए इसे टालना उचित नहीं होगा।

960 करोड़ घोटाले में पूर्व IAS की रिमांड बढ़ी

जल जीवन मिशन से जुड़े करीब 960 करोड़ रुपये के घोटाले में पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल की पुलिस रिमांड दो दिन और बढ़ा दी गई है। एसीबी ने इस मामले में 10 अधिकारियों के खिलाफ चालान भी पेश किया है। जांच एजेंसी का कहना है कि आरोपी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए रिमांड बढ़ाने की जरूरत पड़ी।

हाईकोर्ट और जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी

जयपुर में हाईकोर्ट और जिला न्यायालय को ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई। सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों परिसरों की जांच कराई, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। यह धमकी झूठी साबित हुई, हालांकि इससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल जरूर उठे हैं।

100 फीट रोड मामले में हाईकोर्ट ने अपना आदेश वापस लिया

एयरपोर्ट से हल्दी घाटी सर्किल तक 100 फीट चौड़ी सड़क के निर्माण को लेकर हाईकोर्ट ने अपना पुराना आदेश वापस ले लिया है। अब इस मामले की सुनवाई दूसरी खंडपीठ करेगी। यह फैसला निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।