टाउन हॉल की जगह बन रहे म्यूजियम के निर्माण का मामला: पूर्व राजपरिवार की एसएलपी खारिज

 अनन्य सोच, जयपुर। राज्य सरकार द्वारा टाउन हॉल की जगह म्यूजियम निर्माण बनाने की प्रक्रिया को चुनौती देने के मामले में पूर्व राजपरिवार सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं. Sc ने पूर्व राजपरिवार की एसएलपी को खारिज कर दिया. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मामले में हाईकोर्ट की जयपुर पीठ के आदेश में भी दखल देने से मना कर दिया. 
सुप्रीम कोर्ट में पूर्व राजपरिवार की ओर से कहा कि राज्य सरकार टाउन हॉल की जगह म्यूजियम बना रही है और इसके निर्माण को रोक जाए. इसके जवाब में राज्य सरकार के एएजी मनीष सिंघवी का कहना था कि राज्य सरकार टाउन हॉल की जगह का 70 साल से भी ज्यादा समय से उपयोग कर रही है. इसके अलावा इसे 2002 में संरक्षित स्मारक भी बनाया है. राज्य सरकार टाउन हॉल को संरक्षित रख रही है. राज्य सरकार को इसका उपयोग करने का अधिकार है. यहां पर अब म्यूजियम बनाया जा रहा है, जिसके निर्माण पर काफी रुपए खर्च हो चुके हैं. इसलिए म्यूजियम के निर्माण कार्य पर रोक नहीं लगाई जाए.