नामांकन स्थल तय, अब पेट्रोल की भी टेंशन खत्म: जयपुर निकाय चुनाव के लिए प्रशासन ने कसी कमर, 24 घंटे खुलेंगे फिलिंग स्टेशन
जयपुर के 18 नगर निकायों के लिए नामांकन प्राप्ति स्थल व रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त, वहीं चुनाव वाहनों के लिए पेट्रोल पंप 24 घंटे खुले रहने का आदेश जारी।
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जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने जयपुर जिले के 18 नगर निकायों के लिए रिटर्निंग व सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति की तथा नामांकन प्राप्ति स्थल निर्धारित किए।
शाहपुरा, चौमूं, दूदू, बस्सी, चाकसू सहित सभी 18 निकायों के लिए उपखंड कार्यालय व अन्य सरकारी भवनों में नामांकन केंद्र तय।
चुनाव कार्य में लगे वाहनों के लिए जिले के पेट्रोल पंप 24 अगस्त सुबह 6 बजे से 22 सितंबर रात 12 बजे तक चौबीसों घंटे खुले रहेंगे।
हर पेट्रोल-डीजल व सीएनजी पंप को न्यूनतम 1000 लीटर पेट्रोल, 2000 लीटर डीजल, 500 किलो सीएनजी व 200 लीटर ऑयल का स्टॉक रखना अनिवार्य।
चुनाव संबंधी ईंधन आपूर्ति के बिल 6 अक्टूबर 2026 तक तीन प्रतियों में कलक्ट्रेट, जयपुर के जिला पूल में जमा कराने होंगे।
नामांकन से लेकर ईंधन तक, हर मोर्चे पर तैयारी
अनन्य सोच। नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 की तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी (म्यूनिसिपल) संदेश नायक ने सोमवार को दो महत्वपूर्ण आदेश जारी किए—एक जयपुर जिले के 18 नगर निकायों के लिए नामांकन प्राप्ति स्थलों तथा रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति से जुड़ा, और दूसरा चुनाव के दौरान पेट्रोल-डीजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने से संबंधित।
18 नगर निकायों के लिए अलग-अलग नामांकन केंद्र
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जयपुर जिले के 18 नगर निकायों के लिए रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों का नियुक्ति आदेश जारी किया गया है। इन अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में नामांकन पत्र प्राप्त करने, आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने तथा निर्वाचन संबंधी समस्त कार्यवाही नियमानुसार पूरी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नगर परिषद शाहपुरा के लिए उपखंड कार्यालय शाहपुरा, चौमूं के लिए उपखंड कार्यालय चौमूं तथा दूदू, किशनगढ़ रेनवाल, जोबनेर, बस्सी, सांभरलेक, चाकसू और जमवारामगढ़ के लिए संबंधित उपखंड कार्यालयों को नामांकन प्राप्ति स्थल बनाया गया है। इसके अलावा वाटिका के लिए सामुदायिक केंद्र, फागी, नरायना, फुलेरा, मनोहरपुर, बगरू, कानोता, खेजरोली और कालाडेरा के लिए भी स्थानीय सरकारी भवनों को नामांकन केंद्र के रूप में तय किया गया है।
चुनाव वाहनों के लिए 24 घंटे खुलेंगे पेट्रोल पंप
इसी बीच जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट संदेश नायक ने जयपुर जिले की राजस्व सीमा में स्थित सभी पेट्रोल पंपों को पेट्रोलियम पदार्थों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का आदेश भी जारी किया। आदेश के अनुसार हर पेट्रोल, डीजल व सीएनजी पंप अनुज्ञप्तिधारी को न्यूनतम 1000 लीटर पेट्रोल, 2000 लीटर डीजल, 500 किलोग्राम सीएनजी तथा 200 लीटर ऑयल का स्टॉक अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखना होगा।
चुनाव कार्य में कोई बाधा नहीं आने देने की तैयारी
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह सुरक्षित स्टॉक जिला कलक्टर, जिला रसद अधिकारी, उपखंड अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी अनुज्ञापत्र के बिना नहीं बेचा जाएगा, ताकि चुनाव अवधि में पेट्रोल पंप सूखा न रहे। निर्वाचन कार्य में लगे वाहनों को निर्बाध ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिले के फिलिंग स्टेशन 24 अगस्त 2026 सुबह 6 बजे से 22 सितंबर 2026 रात 12 बजे तक चौबीसों घंटे खुले रहेंगे। पंप संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे कूपन में दर्ज मात्रा के अनुसार तत्काल ईंधन उपलब्ध कराएं तथा चुनाव कार्य में अधिकृत सीएनजी वाहनों को प्राथमिकता से सीएनजी दें।
बिल जमा कराने की तय हुई समय-सीमा
चुनाव कार्य पूरा होने के बाद कूपन के आधार पर दिए गए ईंधन के बिल तीन प्रतियों में 6 अक्टूबर 2026 तक कलक्ट्रेट, जयपुर स्थित जिला पूल में जमा कराने होंगे, साथ ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी व ऑयल की अलग-अलग सूची भी देनी होगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बिलों में इन चार वस्तुओं के अतिरिक्त किसी अन्य सामग्री को शामिल नहीं किया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, जिससे प्रशासन की चुनाव प्रबंधन को लेकर सतर्कता स्पष्ट झलकती है।