Big RPSC Update: 1202 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट, एक इंटरव्यू टला, एक भर्ती का विज्ञापन ही वापस!

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एक ही शाम जारी की तीन बड़ी सूचनाएं, हिंदी विषय की विचारित सूची से लेकर फिजियोथेरेपिस्ट भर्ती वापसी तक; जानें आपसे जुड़ी हर जरूरी बात।

Aug 7, 2026 - 21:33
Aug 7, 2026 - 21:35
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Big RPSC Update: 1202 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट, एक इंटरव्यू टला, एक भर्ती का विज्ञापन ही वापस!

अनन्य सोच। एक ही शाम में राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की तरफ से आईं तीन अलग-अलग सूचनाओं ने प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों को अपने फोन पर बार-बार नजर डालने को मजबूर कर दिया। यह तीनों अपडेट अलग-अलग भर्तियों से जुड़ी हैं और हर एक का असर सीधे उम्मीदवारों के भविष्य पर पड़ने वाला है।

सबसे पहली खबर प्राध्यापक एवं कोच (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा-2025 से जुड़ी है, जिसमें आयोग ने हिंदी विषय के पदों की विचारित सूची (Considered List) जारी की है। इस सूची में 1202 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए अस्थाई रूप से शामिल किया गया है। आयोग सचिव ने साफ किया है कि यह न तो चयन सूची है और न ही वरीयता सूची, बल्कि केवल स्क्रूटनी के मकसद से जारी की गई है। शॉर्टलिस्ट हुए अभ्यर्थियों को 13 से 19 अगस्त 2026 (रात्रि 11.59 बजे) तक अपने एसएसओ आईडी से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर विस्तृत आवेदन-पत्र ऑनलाइन भरना होगा। चौंकाने वाली बात यह रही कि 10% से ज्यादा प्रश्नों में कोई भी विकल्प न भरने के कारण 367 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है, जिनके रोल नंबर आयोग की वेबसाइट पर अलग से जारी किए गए हैं।

दूसरी खबर उन अभ्यर्थियों के लिए झटका लेकर आई है, जो सहायक आचार्य (संस्कृत शिक्षा विभाग) भर्ती-2024 के इंटरव्यू का इंतजार कर रहे थे। अंग्रेजी विषय के पदों के लिए 14 अगस्त 2026 को प्रस्तावित साक्षात्कार (Interview) को प्रशासनिक कारणों से स्थगित कर दिया गया है। आयोग ने बताया कि नई तारीख यथासमय जारी की जाएगी, ऐसे में अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर लगातार नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है।

लेकिन सबसे हैरान करने वाली खबर फिजियोथेरेपिस्ट भर्ती-2026 से जुड़ी है। आयोग ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं विभाग के तहत 20 पदों के लिए 21 जुलाई 2026 को जारी हुए इस भर्ती विज्ञापन को पूरी तरह प्रत्याहारित (Withdrawn) कर दिया है। आयोग के अनुसार, राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 में जरूरी संशोधन की प्रक्रिया लंबित होने के चलते यह फैसला लिया गया। राहत की बात यह है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन के जरिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया गया था, इसलिए रिफंड की कोई प्रक्रिया नहीं करनी होगी।

एक ही दिन में इतना कुछ बदल जाने के बाद, इन तीनों भर्तियों से जुड़े अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी फैसले से पहले नियमित रूप से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट जरूर चेक करते रहें।