New notification of Finance Department: 6 साल बाद बढ़ी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, रजिस्ट्री होगी महंगी

Nov 15, 2025 - 08:20
Nov 17, 2025 - 07:42
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New notification of Finance Department: 6 साल बाद बढ़ी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, रजिस्ट्री होगी महंगी

 Ananya soch: New notification of Finance Department

अनन्य सोच। प्रदेश सरकार ने छह साल बाद भवन निर्माण लागत (Construction Cost) में बढ़ोतरी करते हुए नई दरें लागू कर दी हैं. वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब मकान, दुकान और वाणिज्यिक संपत्तियों की रजिस्ट्री पहले से अधिक महंगी हो जाएगी. सरकार ने इस बार रजिस्ट्री फीस और जमीन की डीएलसी दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, बल्कि सीधे निर्माण लागत बढ़ाई है. 

क्या होगा असर?
आमजन की मकान, दुकान और फ्लैट खरीद पर इसका सीधा आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाजार में संपत्तियों की वास्तविक कीमतें पहले से ही डीएलसी दरों और निर्माण लागत से अधिक रहती हैं. प्रभाव मुख्य रूप से उन मामलों में पड़ेगा जहां रजिस्ट्री निर्माण लागत के आधार पर की जाती है. 

नई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट (2025) बनाम पुरानी (2019)

  • RCC छत वाला निर्माण:
    1200 रुपये/वर्ग फीट ➜ 1800 रुपये/वर्ग फीट
    (यानी 600 रुपये/वर्ग फीट की बढ़ोतरी)

  • बेसमेंट व मल्टीप्लेक्स वाले शॉपिंग मॉल:
    1815 रुपये/वर्ग फीट ➜ 2100 रुपये/वर्ग फीट

  • बिना मल्टीप्लेक्स वाले शॉपिंग मॉल:
    1430 रुपये/वर्ग फीट ➜ 2000 रुपये/वर्ग फीट

  • कच्चा एवं केलूपोश निर्माण:
    250 रुपये/वर्ग फीट निर्धारित

सरकार का कहना है कि निर्माण सामग्री की बढ़ती कीमतों और तकनीकी लागत में वृद्धि को देखते हुए नई दरें आवश्यक थीं. नई दरें लागू होने के साथ ही प्रदेश में रजिस्ट्री किए जाने वाले सभी प्रकार के पक्के निर्माणों की लागत में संशोधन हो गया है.